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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट, चोरी एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट व समाज विरोधी क्रियाकलाप के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली थानाक्षेत्र के शहर के खालेपुरा निवासी बाबादीन का संगठित गिरोह है। जो गिरोहबंद सदस्यों टिंकू उर्फ कमल खालेपुरा, कमल सोनकर, कौशल सोनकर के साथ मिलकर आम लोगों के ऊपर पथराव करना, बलवा व अवैध शस्त्रों से फायरिंग कर जान माल की धमकी देना, चोरी, अवैध शराब व गांजा की तस्करी कर जनता को परेशान करता है।
बताया कि गैंग लीडर बाबादीन व उसके सदस्यों के विरुद्ध नगर कोतवाली में 16 मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि इनके आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए गिरोहबंद कार्यों के मामले में 27 सितंबर को गैंग चार्ट डीएम ने अनुमोदित किया था। बताया कि विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने मामले की सुनवाई करते हुए गैंगलीडर की डाली गई जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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