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अलग-अलग मामलों में पति व पिता पुत्र की जमानत खारिज

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हमीरपुर। तीन महीने पहले पति ने ईंट मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। वहीं दूसरे मामले में देवी पंडाल में घुसकर पीड़ित को पकड़कर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी सुनवाई हुई। जिला सत्र न्यायाधीश डा.अनुपम गोयल ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि कानपुर बिधनू निवासी पीड़ित पिता शिवनारायन विश्वकर्मा ने 6 सितंबर 2021 को सुमेरपुर पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि पुत्री आरती की शादी 6 साल पहले कस्बा निवासी आशीष विश्वकर्मा के साथ की थी। बताया कि आरोपी पति की मित्रता भाभी की बहन से थी। जिसके चलते दंपती में अक्सर विवाद होता था। इस संबंध में थाने में आपसी समझौता भी हुआ था। बताया कि 4 सितंबर 2021 को पड़ोसी का फोन आया कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है। अगले दिन सुबह 10 बजे वह कानपुर के सहारा अस्पताल पहुंचा जहां मृतका की दोनों जेठानी ने बताया कि पति ने हत्या की है। मृतका के 5 वर्षीय बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी को ईंट से मारा और भाग गए। अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं दूसरे मामले में जरिया थाने के खेड़ाशिलाजीत निवासी दिलीप कुमार ने 12 अक्तूबर 2021 को दी तहरीर दी। बताया कि 11 अक्तूबर को भाई सुरेश कुमार दुर्गा पंडाल में था। तभी सीताराम अरविंद सहित अन्य ने लाठी व कुल्हाड़ी की मूंद से मार तमंचा से फायर किया। गोली भाई के सिर में लगी। अदालत ने आरोपी सीताराम व अरविंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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