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छेड़खानी व प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण सोनकर की अदालत ने छेड़छाड़ व बिना अनुमति घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक रूद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता किशोरी ने 25 सितंबर को गांव निवासी आरोपी कुलदीप संखवार पर करीब एक साल से परेशान करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि 24 सितंबर को रात आरोपी तमंचा लेकर घर में घुस अश्लील हरकतें करने लगा। तभी उनकी छोटी बहन के उठने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। बाद में मां ने देखा उनके गाल पर घाव था। खून से कपड़े भीगे थे।
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इस मामले में आरोपी जेल में बंद है। जिसकी ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण सोनकर ने अपराध की गंभीरता को समझते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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