= पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला, 18 हजार का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ 18 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जानकारी के मुताबिक मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि 17 दिसंबर 2023 को उसकी 16 वर्षीय किशोरी खेत में शौच के लिए लिए गई थी। इसी दौरान गांव का ही युवक लालू यादव उर्फ लक्ष्मी नारायण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता के पिता की सूचना पर 18 दिसंबर 2023 को मौदहा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण के साथ ही 161 व 164 के बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 504 और 506 आईपीसी में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) में 10 वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 3(1) की संबंधित धाराओं में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर 18 हजारा के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।