हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
नगर कोतवाली क्षेत्र के एक डेरा से 18 अप्रैल 2017 में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर युवक ले गया था। उसे सूरत ले जाया गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कोतवाली पुलिस ने सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। पीड़िता के बरामद होने पर उसके बयान कोर्ट में कराए गए। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिन्हें अदालत ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी पाया।
विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को सुनाए फैसले में जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के अकौना गांव निवासी रावेंद्र उर्फ रविंद्र कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 में 14 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 में पांच वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये तथा धारा-366 में सात वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए।