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न कोई हारेगा, न जीतेगा, मुकदमा निपटेगा

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हमीरपुर। 12 मार्च को लगने वाली लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।
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जिला न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल ने ज्यादा से ज्यादा वादकारियों से इसका लाभ लेने के लिए कहा है।
जिला न्यायालय सभागार में जिला जज ने बताया कि आने वाले सभी वादों शमनीय, पुलिस चलानी, लघु वाद, मोटर दुघर्टना, वैवाहिक वाद, भरण-पोषण वाद, श्रम, विक्रय कर एवं आयकर, सिविल, किरायेदारी, बैंक वसूली, उत्तराधिकारी, विद्युत अधिनियम, आरटीओ चालानी व अन्य वादों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
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विशेष न्यायाधीश कोर्ट के 25, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 220, सिविल जज सीनियर डिवीजन से 123, सिविल जज जूनियर डिवीजन मौदहा से 185, सिविल जज जूनियर डिवीजन राठ से 230, मोटर दावा अधिकरण से 145 सहित कुल 1261 वाद लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।इंडियन बैंक के एलडीएम के मुताबिक जिले में स्थापित समस्त बैंकों के कुल 16009 मामलों की भी सूची जिला विधिक प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनिल कुमार शुक्ल, सिविल जज (सीनियर डिवीजन ) एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सुदेश कुमार मौजूद रहे।
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