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दलहन भंडारण सीमा निर्धारण से व्यापारियों में आक्रोश

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राठ। दलहन खरीद पर स्टॉक सीमा निर्धारित होने के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने मंडी में काम ठप कर प्रदर्शन किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर स्टॉक सीमा समाप्त किए जाने की मांग की है।
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व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष केजी अग्रवाल ने कहा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो जुलाई को एक अध्यादेश जारी किया है। जिसमें मूंग दाल को छोड़कर अन्य दलहनों पर थोक, रिटेलर व्यापारी, आयात कर, मिलर के लिए स्टाक सीमा लगा दी है। अध्यादेश में थोक विक्रेता के लिए 200 मीट्रिक टन स्टाक सीमा है। जिसमें एक किस्म की मात्रा सौ मीट्रिक टन लागू की गई है। वहीं खुदरा विक्रेता के लिए स्टाक सीमा 5 मीट्रिक टन रखी गई है। अध्यादेश में 30 दिन के अंदर स्टॉक निर्धारित सीमा में लाने तथा दालों के स्टॉक को नियमित रूप से घोषित कर उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर देने का निर्देश है।
कहा यह अध्यादेश व्यापारी, उद्योग अथवा किसानों के हित में नहीं है। व्यापारियों ने प्रभारी मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। जिसमें संबंधित विभाग के मंत्री से दलहन में स्टॉक सीमा समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीप्रकाश गुप्ता, महामंत्री बृजेंद्र गुप्त, धरमपाल गुप्ता, काशीप्रसाद गुप्ता, भागवत राजपूत, कढ़ोरी गुप्ता, महेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, संदीप अग्रवाल, प्रमोद बजाज, प्रदीप गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता रहे।
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