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चार आरोपियों की जमानत खारिज

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हमीरपुर। भाइयों में बंटवारे के चलते हुए विवाद में मारपीट व अपमानित कर जान से मारने की धमकी से आहत युवक ने वीडियो वायरल कर फांसी लगा ली थी। इस मामले में जेल में निरुद्ध चार आरोपियों की तरफ से अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत में जमानत अर्जी डाली गई। बृहस्पतिवार को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष कुमार श्रीवास्तव व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के इचौली गांव निवासी फूलचंद्र ने 16 नवंबर 2021 को दी तहरीर में बताया कि उसका अपने भाइयों से जमीन संबंधी बंटवारा होना था। गांव निवासी रिटायर्ड लेखपाल रामऔतार भी आए थे।
बताया कि कुछ जमीन की नाप हो गई थी और कुछ पर विवाद नहीं सुलझ सका। इसी बीच उनके लड़के दीपू उर्फ दीपचंद्र यादव को खेत में राजाबाबू, सुनील उर्फ बउवा, जगरूप व श्रीचंद्र ने दीपू के साथ गाली गलौज कर उसे अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी।
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यह दुर्व्यवहार दीपू सहन नहीं कर सका और उसने आम के पेड़ में फांसी लगा ली। सुसाइड करने का वीडियो वायरल होने पर उन्हें व अन्य लोगों को घटना की जानकारी हुई।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने आरोपी जगरूप, श्रीचंद्र, सुनील उर्फ बउवा व राजाबाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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