हमीरपुर। चार जनपदों में जानलेवा हमला, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस समेत19 मामलों में लिप्त गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महोबा जनपद के खरेला थानाक्षेत्र के बल्लाव गांव निवासी आरोपी प्रदीप राजपूत के खिलाफ हमीरपुर, महोबा, जालौन व झांसी जनपदों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने दूसरी बार गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। सबसे अधिक मामले जनपद में दर्ज हैं। बताया कि अपने गैंग को आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के खातिर समाज विरोधी क्रिया कलाप करता है। बताया कि अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।