प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री व पडरौना के भाजपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने गैरजमानती वारंट जारी कर किया है। अगली तारीख 21 अक्तूबर मुकर्रर की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार दूबे ने बताया कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर वर्ष 2012 में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, घर में घुसकर मारपीट की धमकी देने के आरोप में पडरौना कोतवाली में पांच मुकदमे दर्ज हुए थे।
मौर्य इन सभी मामलों में जमानत पर थे। इससे पूर्व तारीख पर हाजिर होने पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को भी मंत्री न्यायालय में पेश नहीं हुए। लिहाजा, विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) के पीठासीन अधिकारी विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।