न्यायालय से बाहर आते अतुल सिंह
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कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक और वर्तमान में गौ सेवा समिति के उपाध्यक्ष अतुल सिंह को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। अतुल सिंह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मोहन मुंडेरा कांड में अभियुक्त थे।
एडीजे चतुर्थ(एमपी एमएलए कोर्ट) विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। मालूम हो कि अतुल सिंह के खिलाफ वर्ष 2006 में कप्तानगंज थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्हें भड़काऊ भाषण देने के मामले में पांच वर्ष की सजा व 10 हजार का अर्थ दंड दिया गया है।