धर्म की आड़ में पत्नी से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज
गोरखपुर। धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करते हुए तीन पत्नियों के होते हुए चौथा विवाह करने और उसे दहेज में कार के लिए प्रताड़ित करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने इलाहाबाद जनपद के झूंसी क्षेत्र के चमनगंज निवासी आरोपी अबू मोहम्मद सीस पुत्र हैदर अली उर्फ सैयद मोहम्मद सोवलेह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजीसी एचएन यादव और एएन त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र की सनोबर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी शादी प्रयागराज के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अबू मोहम्मद से 11 जून 2019 को हुई। लेकिन उसके पति शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और कार के लिए प्रताड़ित करने लगे। बाद में पता चला कि अबू मोहम्मद उससे पहले तीन महिलाओं से निकाह कर चुके हैं। उनके तीन बच्चे भी हैं। अबू मोहम्मद ने अपने पिता का नाम दिवंगत सैयद मोहम्मद सोहवले बताया था जबकि दस्तावेजों में उसके पिता का नाम हैदर अली है। 8 सितंबर 2019 को अबू मोहम्मद ने सनोवर को बुरी तरह से मारा पीटा और तीन तलाक देने लगा। जान से मारने की धमकी भी दी। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इनकार किया लेकिन न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले को गंभीर प्रकृति देखते हुए फैसला सुनाया।