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सुशांत सिटी के चार प्रमोटरों पर मुकदमा

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सुशांत सिटी के चार प्रमोटरों पर मुकदमा
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महायोजना 2021 में पादरी बाजार स्थित सड़क, कूड़ा निस्तारण तथा पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर करीब छह एकड़ में सुशांत सिटी बसाने वाले प्रमोटरों पर प्राधिकरण ने शुक्रवार को पिपराइच थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। कॉलोनी में बन चुके करीब 10 आलीशान घरों को प्राधिकरण पहले ही ध्वस्त करने का आदेश जारी कर चुका है।
जीडीए के अवर अभियंता राकेश कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर पिपराइच थाने में उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत सुशांत सिटी के चार प्रमोटरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें राजघाट थानाक्षेत्र के दीवान दयाराम निवासी प्रशांत जोशी, विमला जोशी, पूजा जोशी व राजेश गुप्ता शामिल हैं। इस संबंध में सुशांत सिटी के प्रमोटर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, मगर वे उपलब्ध नहीं हुए। जब भी उनका पक्ष आएगा प्रकाशित किया जाएगा।
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चार साल पहले विकसित की गई थी कॉलोनी
करीब चार साल पहले शुभ संपर्क प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड चर्च मार्केट, शास्त्री चौक की ओर से जंगल धूसड़ में सुशांत सिटी नाम से छह एकड़ में कॉलोनी विकसित की गई। जीडीए के अनुसार आराजी नंबर 866, 67, 72, 75 व 51 को महायोजना में सड़क, नाली, कूड़ा निस्तारण के लिए आरक्षित किया गया है। इसका भू प्रयोग आवासीय नहीं हो सकता। बावजूद इसके गलत तरीके से कॉलोनी विकसित कर निर्माताओं ने न सिर्फ अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी, बल्कि सैकड़ों आवंटियों की गाढ़ी कमाई फंसा दी। इनमें 10 ने तो मकान भी बना लिया है।
जल्द चलेगा बुलडोजर
सुशांत सिटी में निर्मित हो चुके 10 मकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। इसके पहले सभी को प्राधिकरण ने नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया । पीठासीन अधिकारी/मुख्य अभियंता संजय सिंह के पास मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद सभी निर्माण ध्वस्त कराने का आदेश जारी हुआ। संजय सिंह का कहना है कि जल्द ही पुलिस की मौजूदगी में संबंधित निर्माण ध्वस्त कराए जाएंगे।
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महायोजना के तहत सड़क, नाली, कूड़ा निस्तारण के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने पर सुशांत सिटी के निर्माताओं पर पिपराइच थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। - राम सिंह गौतम, सचिव, जीडीए
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