उत्पाद से जुड़ी जानकारी मानक के मुताबिक नहीं देने पर गोरखपुर के विधिक माप विज्ञान (बाट माप) विभाग ने ड्यूरा सेल बनाने वाली मंडी द्वीप भोपाल की कंपनी हॉकआई से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। वहीं, विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामले में विभाग ने मोंटी कार्लो समेत पांच कंपनियों को नोटिस जारी किया है। जवाब आने के बाद इनपर भी जुर्माना तय कर वसूली की कार्रवाई शुरू होगी।
बाट माप विभाग के मुताबिक ड्यूरासेल बैटरी के पैकेट पर उत्पाद से जुड़ी जानकारी एक एन की फांट साइज मानक से अधिक होने तथा इसके चारों तरफ समान स्थान न छोड़ने पर विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजकर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने गलती स्वीकार करते हुए विभाग में जुर्माने की धनराशि जमा की है। इस संबंध में कंपनी मालिकों, अफसरों का पक्ष जानने की कोशिश की गई मगर संपर्क नहीं हो सका। उनका पक्ष आने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
उधर, विज्ञापन में मानक की अनदेखी करने पर विभाग ने बलदेव प्लाजा स्थित सर्राफा दुकान मालिक विनोद कुमार और मोहित सराफ को नोटिस जारी किया है। उनकी तरफ से एक अखबार में शुभ लग्न ऑफर का एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें 180 लीटर के फ्रीज की मापक इकाई एलटीआर में दर्ज थी।
मानक के मुताबिक या मापक इकाई सिर्फ कैपिटल या स्माल में एल का साइन या फिर पूरा लीटर लिखा होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य ऑनलाइन कंपनी लाइमरोड डॉट कॉम के विज्ञापन में शर्ट की मापक इकाई सेंटीमीटर की जगह एस, एम, एल और एक्सएल में दर्ज होने पर विभाग ने बंगलूरू की कॉम्प्सूत्र रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस दिया है।