गोरखपुर। स्लाटर हाउस का वैकल्पिक इंतजाम नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त, डीएम और एसएसपी को तलब किया है। 11 जुलाई को तीनों अधिकारियों को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर इस मसले पर अपना पक्ष रखना है।
बिना अनुमति के चल रहे स्लाटर को बंद करने के बाद दिलशाद और अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को स्लाटर हाउस के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसके बाद भी नगर निगम कोई स्थान उपलब्ध नहीं करा सका था। शुक्रवार को पेशी के दौरान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने स्लाटर हाउस की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जमीन उपलब्ध नहीं होने संबंधी जानकारी दी और बताया कि जमीन की तलाश के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें उनके अलावा डीएम और एसएसपी भी शामिल हैं। वादी के वकील एमजे अख्तर ने बताया कि जमीन उपलब्ध न करा पाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को जिम्मेदार मानते हुए 11 जुलाई को तलब किया है।