गोंडा। किसानों के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना बेहद जरूरी हो गया है। शासन के निर्देश पर कृषि व संबद्ध विभागों की सभी योजनाओं का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) होगा।
उपनिदेशक कृषि प्रेमकुमार ठाकुर ने बताया कि 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बिना रजिस्ट्री के किसानों को न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेचने की सुविधा मिलेगी और न ही सब्सिडी पर खाद प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की सभी लाभार्थी योजनाओं, उर्वरक, बीज, कीटनाशी व अन्य कृषि इनपुट का वितरण अब किसान पहचान पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं, धान, दलहन व तिलहन की सरकारी खरीद भी केवल वैध फार्मर आईडी वाले किसानों से ही की जाएगी।