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Gonda News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो को तीन-तीन साल की सजा

Sun, 19 Jul 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। किशोरी से छेड़छाड़ और घर में घुसने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार, नौ अक्तूबर 2021 को करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान विपक्षी घर में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। तहरीर के आधार पर करनैलगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में दोषी पाए गए संगमलाल व विनोद कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश की अदालत ने शनिवार को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया।
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