गोंडा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावक शनिवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों के आधार पर नौ मार्च को ई लॉटरी से बच्चों का चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को 11 मार्च तक विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी।
जिले में आरटीई के तहत कुल 968 निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या प्री प्राइमरी में प्रवेश दिया जाएगा। चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा। बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आने पर अभिभावक विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 8604559916 व 9415904418 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग का प्रयास है कि पात्र बच्चों को समयबद्ध तरीके से विद्यालय आवंटित कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि उन्हें नए सत्र में पढ़ाई शुरू करने में कोई परेशानी न हो। (संवाद)