गोंडा। 12 साल पहले भूमि विवाद में घर में घुसकर पिटाई के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन/एफटीसी द्वितीय) योगेंद्र प्रताप सिंह ने तीन दोषियों को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मोतीगंज के जोतिया राजापुर गांव निवासी पिंटू तिवारी ने दो अगस्त 2013 को स्थानीय थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 29 जुलाई 2013 को गोंडा न्यायालय से कुछ आवश्यक कार्य निपटाकर घर पहुंचे तो भूमि विवाद को लेकर गांव के ही रंजीत, प्रहलाद व उदय सहित अन्य ने घर में घुसकर पिटाई की। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने रंजीत सिंह, प्रहलाद व उदय सिंह को तीन साल की सजा व 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)