गोंडा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी अनुभाग के आठ स्कूलों के शिक्षकों को राहत मिली है। सरकार कीर ओर से अनुदान वापस लिए जाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। प्रदेश शासन से चल रही कार्रवाई में जिले के भी आठ स्कूल शामिल थे। पहले अनुदान दिया गया और फिर वापस लिए जाने के मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे।
हाईकोर्ट ने कासगंज जिले के एक मामले में रोक लगा दी, जिसके तहत अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश भी जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरण सिन्हा व महामंत्री स्वयं प्रकाश शुक्ल ने कहा कि शासन का अनुदान वापस लेने का निर्णय उचित नहीं है। मांग किया है कि सभी स्कूलों को कार्रवाई से मुक्त किया जाए।
सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं को अनुदान की श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है। जिसके लिए हाईकोर्ट में स्कूलों की ओर से पहले से अपील की गई है। कई मामलों में हाईकोर्ट से अनुदान दिए जाने का आदेश दिया गया था। जिले के 8 स्कूलों को अनुदान भी मिल रहा है, इसी बीच सरकार ने अनुदान वापस लेना शुरू कर दिया। जिसमें जिले के भी 8 स्कूलों पर संकट गहरा गया था।
अब कासगंज के मामले का हवाला देकर अनुदान वापसी की कार्रवाई समाप्त करने की की मांग की है। हाईकोर्ट के फैसले पर संगठन के पदाधिकारियों ने खुशी जताई है। कहा कि इससे अनुदान वापसी का संकट दूर होगा।