गोंडा। जिले में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के लिए 24 व 27 फरवरी को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें वर्षों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। विशेष लोक अदालतों में राजस्व संहिता की धारा 34, 67, 24 एवं 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा पोर्टल पर उनकी नियमित प्रविष्टि अपडेट करें।