गोंडा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने करनैलगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामगढ़ की प्रधान सुमन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इस मामले में उमानाथ शुक्ला ने 23 अगस्त 2024 को नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक जांच में प्रधान और सचिव को दोषी पाया गया था। उन्हें 30 जुलाई को कठोर चेतावनी दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 24 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में दोबारा सुनवाई हुई। इस दौरान पता चला कि 661275 रुपये की शासकीय क्षति की गई है।
जांच टीम ने प्रधान सहित कई अधिकारियों को शासकीय क्षति के लिए दोषी ठहराया है। ग्राम प्रधान सुमन सिंह से 220425 रुपये की वसूली की जाएगी। तत्कालीन दो सचिव से 134756.33 और 60888.57 रुपये के साथ ही तत्कालीन अवर अभियंता से 220425 रुपये की वसूली होगी।