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पांच कोटेदारों की दुकानें निलंबित, तीन की जमानत राशि जब्त

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गोंडा। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद भी सरकारी गल्ला देने में गड़बड़ी करने वाले कई कोटेदार फंस गए हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे कोटेदारों के खिलाफ दुकानें निलंबित करने तथा जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की है। माह दिसंबर 2021 से माह मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रत्येक माह खाद्यान्न के साथ साथ एक किग्रा खाद्य तेल एक किग्रा आयोडाइज्ड नमक एवं एक किग्रा साबूत चना का नि:शुल्क वितरण हो रहा है।
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प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ उचित दर विक्रेता शासन के मंशा के अनुरूप लाभार्थियों, कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले नि:शुल्क खाद्यान्न व अन्य सामग्री के वितरण नहीं कर रहे हैं। वितरण के समय उपभोक्ताओं को अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न न देकर घटतौली की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ विक्रेता नि:शुल्क खाद्यान्न सामग्री न देकर धनराशि की वसूली की जा रही हैं। खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उचित दर विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे आवश्यक वस्तुओं के वितरण की गहन जॉच कराई गई। जांच में गंभीर अनियमितता मिलने पर कार्रवाई हुई है। तहसील करनैलगंज के विकासखंड कटरा बाजार अंतर्गत ग्राम सभा राजगढ़ अमीन के उचित दर विक्रेता मदन चन्द्र, विकासखंड करनैलगंज अंतर्गत ग्राम सभा अहिरौरा के विक्रेता अख्तर व ग्राम सभा पैरोरी के विक्रेता कृष्ण मुरारी ओझा, तहसील मनकापुर के ग्राम सभा मिश्रौलिया गोसाई के विक्रेता करम अली तथा तहसील सदर के विकासखंड झंझरी अंतर्गत ग्राम सभा बूढा देवर के उचित दर विक्रेता तापेश्वरी प्रसाद के उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया है।
कुछ उचित दर विक्रेताओं के वितरण में आंशिक कमियां परिलक्षित र्हुइं। तहसील सदर के विकासखंड इटियाथोक अंतर्गत ग्राम सभा भवानीपुर कला के विक्रेता धर्मेंद्र कुमार, ग्राम सभा रमवापुर नायक के विक्रेता ओमप्रकाश एवं विकासखंड मुजेहना के विक्रेता सालिकराम द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि पांच हजार रुपये शासन के पक्ष में जब्त कर भविष्य में वितरण के प्रति अपेक्षित सुधार हेतु कठोर चेतावनी दी गयी है।
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जिलाधिकारी ने जिले के समस्त जनसामान्य/कार्डधारकों को सूचित किया है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अनियमितता की जाती है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के साथ-साथ जिला पूर्ति कार्यालय में मिलकर अथवा दूरभाष संख्या- 05262-230352 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध वितरण में अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ दुकान निलंबन, निरस्तीकरण के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा।
बताया गया है कि माह के द्वितीय वितरण शनिवार से शुरू होगा, जिसमें अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किग्रा खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण किया जाना है। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे समस्त कार्ड धारकों को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नि:शुल्क खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करें।
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