गोंडा। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि एक गांव निवासी हस्सान उसकी 17 वर्ष की बेटी से फोन पर बात करता था।
15 सितंबर 2025 की रात आरोपी बेटी को बहलाकर शादी का झूठा वादा करके अपने कमरे में बुला ले गया। इसके बाद जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) नित्या पांडेय ने अभियुक्त हस्सान का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वजीरगंज की एक युवती ने एक अक्तूबर 2025 को थाने में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि दिनेश चौहान से उसका एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। छह माह पहले उसने अश्लील वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शादी की बात करने पर वह पैसा देने का प्रलोभन देता था और जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) नित्या पांडेय ने अभियुक्त दिनेश चौहान का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।