गोंडा। विधानसभा चुनाव और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय शाही ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। जनपद में व्यक्तियों, संस्थाओं व राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि 10 मार्च तक यह पाबंदी लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय शाही ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त किये बिना आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डंडे या छड़ी के सहारे चलते हों। कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए अलग से प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। अफवाह फैलाने और किसी तरह की टिप्पणी पर रोक रहेगी जिससे माहौल न बिगड़े। कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन रेल, रोडवेज, सड़क यातायात, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि कालीन कर्फ्यू का शत-प्रतिशत पालन होगा।