गोंडा। मासूम छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी प्रधानाध्यापक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार 22 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने परसपुर थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. खलील ने छेड़छाड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना करके 25 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने प्रधानाध्यापक मो. खलील को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने उसे सजा सुनाई। बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम धौरा टांडा का रहने वाला मो. खलील मौजूदा समय गोंडा के धनवा गांव में रहता था।