गोंडा। ट्रेन में सफर के दौरान चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर यात्री को बेहोश कर मोबाइल और नकदी चोरी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को तीन साल चार माह के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
सीतापुर निवासी जान मोहम्मद ने जीआरपी गोंडा में तहरीर दी थी कि 28 जुलाई 2022 को उनके ससुर मोहम्मद मुर्शीद बिसवां स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। देर रात करीब दो बजे वह गोंडा स्टेशन पर उतरे तो दो युवक उनसे बातचीत करने लगे। तभी एक युवक ने चाय लाकर दी। चाय पीते ही मुर्शीद बेहोश हो गए। होश आने पर उनके दो मोबाइल फोन और 1,200 रुपये चोरी हो गए थे। जांच में मिले पुख्ता प्रमाण के आधार पर पुलिस ने सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के दोसपुर निवासी हेमराज को चिह्नित कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हेमराज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।