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पंचायतों के नौ हजार पदों का आरक्षण होना तय

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गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने के बाद लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। 16 ब्लाक प्रमुखों, 1214 प्रधानों समेत पंचायतों के कुल 18271 पदों के लिए आरक्षण की सूची तैयार की जा रही है। 18271 पदों में से नौ हजार पदों का आरक्षण होना तय हो गया है।
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पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ ही आंकड़ों से जुड़े विभाग के अधिकारियों की निगरानी में आरक्षण तय किया जा रहा है। 22 मार्च तक आरक्षण तय हो जाएगा। नए नियमों से आरक्षण तय होने से बड़े स्तर पर परिवर्तन होना तय हो गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 1214 प्रधान पदों समेत पंचायत के कुल 18271 पदों के लिए आरक्षण की पहली सूची 22 मार्च की देरशाम तक जारी होनी है। इसकी कवायद में अधिकारी जुट गए हैं, माना जा रहा है कि सूची शनिवार तक तैयार कर ली जाएगी।
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नियमों के तहत मिलान करके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद सूची हो जाएगी। इसकी कवायद से दावेदारों में खलबली मची है। कुछ दावेदारों को तो उम्मीद हैं कि उनके पंचायत में बदलाव होगा।
जिससे उन्हें चुनाव में दमखम दिखाने का अवसर मिलेगा। वहीं पहले जारी हुए आरक्षण में जो सीटें अनारक्षित या लोगों के पसंद की थीं उनमें बदलाव से लोग बेचैन हैं। लोगों ने पैरोकारी तेज कर दिए हैं।
जिले की 1214 पंचायतों में प्रधान पदों के 519 पंचायतें आरक्षित होंगी। जिसमें महिलाओं के लिए 226 सीटें रिजर्व होंगी। 71 पंचायतों अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 127 पंचायतें अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। 112 पंचायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें तय की गई हैं।
वहीं 209 पंचायतों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। 226 पंचायतों को महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। सामान्य वर्ग के लिए 469 पंचायतें तय की जाएंगी। इसके साथ ही जिला पंचायत के 65 पदों, सदस्य के 15410 पदों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 1612 पदों के आरक्षण जारी होंगे। ब्लॉक प्रमुख के 16 पदों के लिए आरक्षण पर मंथन हो रहा है।
जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण तो अनारक्षित था और अनारक्षित ही रह गया है। लेकिन ब्लॉक प्रमुख के 18 पदों में पहले से तय आरक्षण में बदलाव तय है। इसके लिए कवायद हो रही है। पहले जारी सूची में बभनजोत को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था।
अनुसूचित जाति के लिए पंडरीकृपाल व छपिया, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए मनकापुर व झंझरी को आरक्षित किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वजीरगंज व करनैलगंज तथा महिलाओं के लिए रुपईडीह, परसपुर व कटरा बाजार को आरक्षित किया गया था। इसके अलावा मुजेहना, इटियाथोक, तरबगंज, नवाबगंज, बेलसर व हलधरमऊ को अनारक्षित रखा गया था। अब इसमें बदलाव होना तय है, माना जा रहा है कि बदलाव से 9 ब्लाकों में बदलाव साफ पक्का है।
जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों (वॉर्डों) के आरक्षण व आवंटन 22 मार्च को जारी होगा। आरक्षित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आवंटन और जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र (वॉर्ड) के आरक्षण और आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी जारी करेंगे।
प्रस्तावित सूची पर दावे और आपत्तियां 23 मार्च तक ली जाएंगी। आपत्तियों का जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का संकलन और डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण के बाद अंतिम सूची 25 मार्च को जारी होगी। 26 मार्च तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
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