गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व दिनदहा़ड़े युवक के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को सात साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम सैजलपुर निवासी किरन ने 17 नवंबर 2017 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसका पुत्र शिवा यादव बाबागंज चौराहे पर बाइक ठीक कराने गया था। काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन चौराहे पर की गई। लोगों ने बताया कि लगभग साढ़े 12 बजे उसके लड़के को ग्राम औरातोंदा निवासी मदन यादव उर्फ कुंभकरण व प्रमोद कुमार मारपीट कर मोटर साइकिल पर ले जा रहे थे। पुरानी रंजिश के कारण लड़के की हत्या करने के लिए अपहरण किया था।
पुलिस ने मारपीट व अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरु की और पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी कुंभकरण व प्रमोद कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त कुंभकरण व प्रमोद कुमार को दोष सिद्ध करार दिया। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डा. दीनानाथ ने दोषी अभियुक्त को मारपीट और अपहरण के अपराध में सात-सात साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अधिरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि अपहृत शिवा यादव को मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।