फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: भट्ठा मालिक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड

Sun, 09 Jun 2024 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। तीन साल बाद भी पैसा वापस न करने पर उपभोक्ता आयोग ने भट्ठा मालिक पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए सात प्रतिशत ब्याज के साथ 12 हजार ईंट का मूल्य लौटाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


सदर तहसील के ग्राम सोनी हरलाल निवासी बच्छराज ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर कहा कि उन्होंने 14 जनवरी 2021 को बलरामपुर के ग्राम बंजरिया हुसैन स्थित अमित ब्रिक फील्ड के मालिक सुरेश कुमार को 4,800 रुपये प्रति हजार की दर से 12 हजार अव्वल ईंट की आपूर्ति के लिए 57 हजार 600 रुपये दिए थे। सुरेश ने न तो ईंटों की आपूर्ति की और न ही रकम लौटाई। आयोग के नोटिस पर भट्ठा मालिक न तो हाजिर हुए और न ही जवाब दाखिल किया। इस पर फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता उदयभान मिश्र की बहस व साक्ष्य के आधार पर आयोग के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने फैसला सुनाया। इसमें भट्ठा मालिक को एक माह के अंदर परिवादी को ईंट के 57 हजार छह सौ रुपये सात प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग के आदेशानुसार आर्थिक, सामाजिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार व वाद खर्च के लिए पांच हजार रुपये भी भट्ठा मालिक को परिवादी को अदा करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें