पसका। बहुउद्देशीय प्राथमिक साधन सहकारी समितियों (बी पैक्स) के माध्यम से किसानों तक उचित दर पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक पहुंचाने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब किसानों को खाद लेने के लिए बी पैक्स का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
मंगुरा बाजार स्थित साधन सहकारी समिति धमरैया के सचिव उमाशंकर पांडेय और प्योली स्थित मलांव समिति के सचिव राजेंद्र पांडेय ने बताया कि सदस्य बनने के लिए किसान को दो फोटो, आधार कार्ड और खतौनी के साथ 226 रुपये शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें सहकारी कृषक पंजिका (किसान पासबुक) दी जाएगी। पासबुक धारक किसान ही अपनी समिति से खाद प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पतिवार को मंगुरा स्थित समिति पर 40 किसानों ने पासबुक के लिए आवेदन किया। उन्होंने सभी किसानों से 12 अक्तूबर तक अपनी समिति पर जाकर कृषक पंजिका के लिए आवेदन करने की अपील की। इस कदम से खाद की कालाबाजारी रोकी जा सकेगी और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होगी। (संवाद)