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Gonda News: फर्जीवाड़ा में आरोपी महिला को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Thu, 13 Nov 2025 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा कर दूसरे का मकान बैनामा कराने के मामले में आरोपी महिला को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी को 10 दिन के भीतर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली देहात के ग्राम परसापुर खोरहंसा निवासी रुखसार बेगम ने तीन फरवरी 2023 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उनके ससुर इजहार अहमद ने 15 जुलाई 1996 को गांव के करम हुसैन से 11 डिसमिल जमीन खरीदकर मकान बनवाया था, जिसमें उनका परिवार रह रहा है।
आरोप है कि करम हुसैन के बेटे सद्दाम हुसैन ने जालसाजी और कूटरचना कर 22 जुलाई 2021 को मकान का फर्जी बैनामा पटेलनगर निवासी मोहम्मद तौफीक की पत्नी खुशबू के नाम कर दिया। इस दौरान मोहम्मद खलील (पटेल नगर) और साहेब अली (बुधई पुरवा) गवाह बनाए गए। उसी दिन सद्दाम ने खुशबू और अंजना (ग्राम सिंगहा चंदा, तरबगंज) के नाम भी एक और बैनामा कर दिया।
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रुखसार बेगम का आरोप है कि अब सभी आरोपी मकान पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं। मामले में डीआईजी के आदेश पर तीन मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी खुशबू ने महिला होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार कर याचिका सशर्त स्वीकार कर ली। (संवाद)
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