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Gonda News: प्रबंधक की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की मुहर

Tue, 03 Dec 2024 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर काॅलेज (टाॅमसन) के बर्खास्त प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र को एक बार फिर झटका लगा है। जिलाधिकारी के फैसले पर रोक लगाने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी। इससे जिलाधिकारी का आदेश बहाल हो गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला कार्यकारी प्रबंधक सूर्य प्रसाद मिश्र की स्पेशल अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अब कार्यकारी प्रबंधक पद पर बने रहेंगे।
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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रिट कोर्ट (एकलपीठ) के आदेश पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी के आदेश को बहाल रखा है। इसके साथ ही रिट कोर्ट में पांच दिसंबर 2024 को प्रकरण की सुनवाई तय की है। काॅलेज की पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच में पुष्टि होने पर प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र को 15 अक्तूबर 2024 को पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी थी। डीएम ने प्रबंध समिति के सदस्य सूर्य प्रसाद मिश्र को कार्यकारी प्रबंधक नियुक्त किया था। इसके बाद बर्खास्त प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर डीएम के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की।
14 नवंबर 2024 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित कर जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में याचिका की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
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इसी बीच नवनियुक्त कार्यकारी प्रबंधक सूर्य प्रसाद मिश्र ने उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में स्पेशल अपील दाखिल की। 27 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी ने स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए रिट कोर्ट द्वारा पारित स्थगनादेश निरस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व रिट कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए।
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