गोंडा। गेहूं से लदे ट्रक को गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय उसकी हेराफेरी करने और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नित्या पांडेय ने बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के इटही निवासी बृजेश कुमार यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन के अनुसार, शहर के ददुआ बाजार निवासी मुरारीलाल गुप्ता की फर्म से चार जनवरी 2026 को करीब सात लाख रुपये कीमत का गेहूं लदा ट्रक महराजगंज जिले के घुघली के लिए रवाना हुआ था। दो दिन बाद माल गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई। ट्रक चालक और मालिक से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ट्रांसपोर्टर की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई।
वादी की तहरीर पर 22 जनवरी को कोतवाली नगर में ट्रांसपोर्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान बृजेश कुमार यादव समेत अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने बृजेश को बलिया जिले की हनुमाननगर पुलिस चौकी से गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी में कहा कि प्राथमिकी में बृजेश का नाम नहीं है और उसे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया गया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान, परिवहन संबंधी अभिलेख, बिल्टी, ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल कॉल डिटेल का हवाला दिया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मृतक किसान के नाम खाता खोलने के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नित्या पांडेय ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मनोज कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार, मृतक विजय प्रताप की मृत्यु के बाद भी उसके कृषक कोड से गन्ने की आपूर्ति और भुगतान होता रहा। आरोप है कि उसके आधार कार्ड पर दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर बैंक खाता खोला गया और भुगतान की रकम दूसरे खाते में भेजी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने मनोज कुमार वर्मा और दीप नारायण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
मारपीट के मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत
गोंडा। कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र में मारपीट के मामले में आरोपी राजेश गोस्वामी और मनजीत गोस्वामी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
अभियोजन के अनुसार, पांच मार्च को मोहनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर लाठी-डंडे, हॉकी, लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से हमला किया। इसमें स्वामीनाथ समेत कई लोग घायल हुए थे।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत
गोंडा। इटियाथोक थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सुरेश पांडेय उर्फ कक्कू को अदालत ने जमानत दे दी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, नवंबर 2024 में किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी विनय की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, 29 जून को करीब 17 वर्षीय किशोरी घर से चली गई थी। पुलिस ने उसे बरामद किया। विवेचना में आरोपी विनय पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी के उद्देश्य से ले जाने और दुष्कर्म का आरोप सामने आया। - संवाद