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Gonda News: हमला करने के चार दोषियों को कारावास

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गोंडा। भूमि की रंजिश में घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने त्रिपुरारी चौबे, श्याम जी चौबे, नरसिंह चौबे और पवन कुमार चौबे को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 47 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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कटराबाजार थाना क्षेत्र के चौबेपुरवा मजरा बाबूपुर निवासी रामजी चौबे ने नौ मार्च 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि जमीन की रंजिश को लेकर आरोपी लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे और उनके बड़े भाई, भतीजे व पुत्र के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। हमले में उनके भाई के सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने त्रिपुरारी चौबे, श्याम जी चौबे, नरसिंह चौबे और पवन कुमार चौबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 31 मई 2023 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
पूजा-पाठ के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। पूजा-पाठ और आध्यात्मिक उपचार के नाम पर लोगों को भयभीत कर नकदी व जेवरात ठगने के आरोपी नमशेर की जमानत अदालत ने खारिज कर दी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नित्या पांडेय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इन्कार किया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी पर पूजा के नाम पर शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये, 200 ग्राम सोना व 200 ग्राम चांदी समेत अन्य सामान लेने और वापस न करने का आरोप है। विवेचना में आरोपी के कब्जे से जेवरात, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद होने की बात सामने आई। अदालत ने प्रथमदृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर
गोंडा। करनैलगंज क्षेत्र में दुकान से मोबाइल, नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी के आरोपी रामचंद्र को अदालत ने जमानत दे दी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कक्ष संख्या-4 फूलचंद्र कुशवाहा ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व एक जमानतदार पर रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी को जांच और सुनवाई में सहयोग करने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की शर्त लगाई है।
गैरहाजिरी पर परिवाद खारिज
गोंडा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आलोक शर्मा की अदालत ने परिवादिनी के लगातार अनुपस्थित रहने और साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर मुन्नी देवी का परिवाद खारिज कर दिया। मुन्नी देवी बनाम अलखराम आदि की पत्रावली में 14 अगस्त को सुनवाई हुई। परिवादिनी उपस्थित नहीं हुईं और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने पाया कि वह 30 जनवरी 2025 से लगातार अनुपस्थित हैं और कई अवसर दिए जाने के बावजूद धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर परिवाद को खारिज कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। भूमि बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 50 लाख रुपये की ठगी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी वीर बहादुर की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार, नवाबगंज थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी कागजात दिखाकर भूमि का सौदा कराया और अलग-अलग दस्तावेज तैयार कराकर करीब 50 लाख रुपये हड़प लिए। -संवाद
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