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विदेशी पटाखों की नहीं होगी बिक्री

Fri, 21 Oct 2016 10:51 PM IST
अमर उजाला/गोंडा
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मैदान का जायजा लेते डीएम व एसपी - फोटो : अमर उजाला
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दीपावली के दौरान नगर के आदम गोंडवी मैदान में लगने वाली पटाखों की दुकानों की व्यवस्था व सुरक्षा इंतजामों के दृष्टिगत डीएम आशुतोष निरंजन व एसपी सुधीर कुमार सिंह ने अदम गोंडवी मैदान का निरीक्षण कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं एवं एहतियात बरतने के निर्देेश दिए हैं।
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डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट सहित सभी उपजिलाधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारी प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे जनपद में कहीं भी विदेशी पटाखों की बिक्री न हो। इसके अलावा जनपद में कहीं भी  आतिशबाजी के सामानों के अवैध निर्माण, क्रय-विक्रय तथा परिवहन पर सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग एवं फायर विभाग के अधिकारी कड़ी निगरानी रखेंगे। 

डीएम ने सभी अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि पटाखे, आतिशबाजी की सभी दुकानों को लगाने के लिए सभी लाइसेंसियों से सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराएं। डीएम ने आदेश दिए कि नगर क्षेत्र के पटाखा लाइसेंसी 25 अक्तूबर तक पटाखे की दुकान लगाने की अस्थाई अनुमति के लिए अपना आवेदन नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के पटाखा लाइसेंसी अपना आवेदन संबंधित तहसील के एसडीएम कार्यालय में जमा कर अनुमति प्राप्त कर लें। अन्यथा की दशा में पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी।
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सुरक्षा मानकों के संबंध में डीएम ने कहा कि अनुज्ञप्ति की जाने वाली किन्हीं दो दुकानों के बीच कम से कम पंद्रह मीटर का फासला होना चाहिए। आतिशबाजी की दुकान से सटी हुई किसी हलवाई की दुकान जिसमें भट्टी लगी हो या किसी अन्य ज्वलनशील भंडारण की दुकान नहीं होनी चाहिए।

अस्थाई दुकानों का निर्माण किसी ज्वलनशील सामग्री जैसे लोहे की चादरों व एसिड की सहायता से की जाती हो, ऐसी 02 दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर का फासला होना चाहिए। इसके अलावा अगर यह दुकानें एक से अधिक कतारों में लगाई जाती है तो ये कतारें सामांतर होनी चाहिए।

एक समूह में सौ से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित की जाना चाहिए कि एक समूह से दूसरे समूह के बीच की दूरी पचास मीटर से कम न हो। इन दुकानों की बाहरी सुरक्षा दूरी आबादी इत्यादि से पचास मीटर से कम न हो।

आतिशबाजी की यह दुकानें खुली नहीं होनी चाहिए। इन पर टीन आदि की चादर होनी चाहिए तथा किसी भी दशा में कनात तिरपाल चादर आदि से दुकान का निर्माण नहीं होगा। आतिशबाजी की खुली सामग्री बिखेरकर रखने पर भी प्रतिबंध होगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दी गई शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, अन्यथा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। 
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