गोंडा। मूकबधिर किशोरी से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के दोषी को अदालत ने पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। छपिया क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनकी 15 साल की नातिन जन्म से ही मूकबधिर है। है। नौ अगस्त 2019 को सुबह चार बजे ग्राम परसा उदयकर निवासी नागेंद्र प्रसाद मिश्र खिड़की के रास्ते घर में घुस आया और नातिन से छेड़खानी करने लगा। इसी बीच उसकी मां आ गई तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी नागेंद्र प्रसाद मिश्र को छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में दंडित किया।