गोंडा। रबी की बोआई को लेकर खाद-बीज विक्रेताओं की बैठक में जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि यदि कोई दुकानदार नकली या मानक विहीन बीजों की बिक्री करता मिला तो उसका स्टाॅक जब्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
कृषि विभाग के सभागार में शुक्रवार शाम को आयोजित बीज आपूर्तिकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों, डीलर व फुटकर विक्रेताओं की बैठक में जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसी भी विक्रेता को बिना लाइसेंस बीज नहीं दिया जाएगा। सभी विक्रेता बीज का स्टॉक और वितरण रजिस्टर तैयार कर किसानों को कैश रसीद अवश्य देंगे l दुकान पर फर्म का नाम व लाइसेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है। बीज के पैकेट में टैग या लाट नंबर और लेवल नंबर के साथ-साथ कंपनी का नाम व पता जरूर होना चाहिए। सभी बीज विक्रेता व कंपनी के प्रतिनिधि जिले में बीज आपूर्ति की सूचना प्रत्येक शनिवार को ईमेल के माध्यम से कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराएं।