गोंडा। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर काॅलेज (टाॅमसन) के प्रबंधक को हटाकर प्रबंध समिति से सदस्यता समाप्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया है। विशेष अपील में पूर्व में पारित स्थगनादेश को निरस्त कर उच्च न्यायालय ने रिट कोर्ट में प्रकरण की पुनः सुनवाई कर ये आदेश दिया है।
कॉलेज की पदेन अध्यक्ष व डीएम नेहा शर्मा ने शिकायत पर हुई जांच में अनियमितताएं मिलने पर प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र को 15 अक्तूबर 2024 को प्रबंधक पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर गंगा प्रसाद ने जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करने की मांग की।
14 नवंबर 2024 को एकल बेंच ने डीएम के आदेश को स्थगित कर दिया था। फिर 27 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए रिट कोर्ट द्वारा पारित स्थगनादेश निरस्त कर दिया। 10 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया।