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हत्या में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास

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गोंडा। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने हत्या के एक मामले में दो आरोपी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 28 जून 2016 को कोतवाली देहात में भोलानाथ पांडेय पुत्र रामपलटन ग्राम चौकीदार पूरे उदई ने अज्ञात के खिलाफ रविंद्र कुमार यादव निवासी सुल्तान सरहदी थाना विशेषश्वरगंज बहराइच के हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान कॉल डिटेल के आधार पर प्रकाश में आए लालजी पांडेय व उसके भाई सतीश चन्द्र पांडेय निवासी पिपरा पदुम कोतवाली देहात के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन कर गवाहों के बयान का सुना। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने दोनों अभियुक्तों को रविन्द्र कुमार यादव की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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