गोंडा। अपहरण व दुष्कर्म के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पाॅक्सो कोर्ट ने आदेश का तामीला न कराने के मामले में कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को नोटिस जारी कर हाजिर होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 10 दिसंबर 2022 को केस दर्ज कराया कि उसकी 13 साल की बेटी को सूरदास गली राजा मोहल्ला का रहने वाला सोनू उर्फ प्रिंस सोनी बहलाकर साथ ले गया है। वहीं, कोतवाली नगर के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 30 अप्रैल 2024 को दर्ज कराए केस में कहा कि उसकी 15 साल की बेटी बिना बताए कहीं चली गई है।
विवेचना में अपहरण, दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध मिलने पर पुलिस ने प्रकाश में आए आरोपी इंद्रभान उर्फ छोटू निवासी ग्राम दत्त नगर विशेन और पहले मामले के आरोपी सोनू उर्फ प्रिंस सोनी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन विचारण के दौरान बीते कई माह से दोनों आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई बार गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बावजूद कोतवाली नगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अदालत के आदेशों का तामीला कराने में लापरवाही के लिए कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने प्रभारी निरीक्षक को आगामी 27 जून 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने और लिखित आख्या के साथ आदेश का अनुपालन न कराने का कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।