गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मारपीट करने और जानलेवा हमले के मामले में सूरसता व आशा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
करनैलगंज के ग्राम नरायनपुर मांझा चाईनपुरवा निवासी संतोष कुमार यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा कि एक नवंबर 2025 की शाम रंजिश और खेत की मेड़ के विवाद लेकर सूरसता, आशा और अन्य ने उनकी वृद्ध माता पार्वती देवी को गाली-गलौज दी और फिर घर में घुसकर उनके साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में पार्वती देवी के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल गोंडा तथा बाद में केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया था। सुनवाई में अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।