फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: जानलेवा हमले में दो महिला आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Thu, 23 Jul 2026 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मारपीट करने और जानलेवा हमले के मामले में सूरसता व आशा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन

करनैलगंज के ग्राम नरायनपुर मांझा चाईनपुरवा निवासी संतोष कुमार यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा कि एक नवंबर 2025 की शाम रंजिश और खेत की मेड़ के विवाद लेकर सूरसता, आशा और अन्य ने उनकी वृद्ध माता पार्वती देवी को गाली-गलौज दी और फिर घर में घुसकर उनके साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में पार्वती देवी के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल गोंडा तथा बाद में केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया था। सुनवाई में अभियुक्तों को निर्दोष बताते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें