गोंडा। रूस के मॉस्को में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने के मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर सीजेएम अमित कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीजेएम के आदेश पर आरोपी गिरोह की एक स्कॉर्पियो और बैंक खातों में जमा रकम समेत 47.81 लाख रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क और जब्त करने की पुलिस ने तैयारी की है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में 26 और 28 फरवरी को पीड़ितों ने एक ही तरह की ठगी और धोखाधड़ी के संबंध में अलग-अलग तहरीर दी थी। जिसमें पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के 341 स्वमील रोड वार्ड नंबर 20 बेला गोला हरीनगर निवासी मुख्य आरोपी विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान और उसके सहयोगियों ने मल्टी इंटरनेशनल इमीग्रेशन काउंसिल के नाम से नगर कोतवाली क्षेत्र के उतरौला रोड स्थित सब्जी मंडी के सामने स्थित भवन में कार्यालय खोला था। आरोपियों ने लोगों को रूस के मॉस्को में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने का झांसा देकर ठगी की।
पुलिस ने विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान को पांच मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों की अपराध से अर्जित संपत्ति चिह्नित कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के तहत कुर्की और जब्तीकरण के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। इसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश दिया। एक प्राथमिकी में आरोपी की 17 लाख रुपये कीमत की स्कॉर्पियो और 24.04 लाख रुपये की संपत्ति के साथ ही एक अन्य प्राथमिकी में 6.77 लाख रुपये जब्त करने के आदेश दिए गए। इस तरह स्कॉर्पियो समेत कुल 47,81,544 रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति पर जब्त करने के आदेश दिए हैं। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सीजेएम के आदेश पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।