गोंडा। बिजली विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसमें महज 90 पैसे की कमी के कारण एक उपभोक्ता को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ नहीं मिल सका। इसके बाद विभाग ने 92,594.50 रुपये का बिजली बिल जारी कर दिया।
मनकापुर द्वितीय विद्युत वितरण खंड के ग्राम तिरुखा बुजुर्ग निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने मुख्य अभियंता को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने आठ दिसंबर 2025 को ओटीएस में पंजीकरण कराते हुए दो हजार रुपये जमा किए थे। विभाग के अनुसार 25 दिसंबर को 30,612.90 रुपये जमा करने थे। उन्होंने कैशियर को 30,615 रुपये दिए, लेकिन अभिलेखों में केवल 30,612 रुपये ही दर्ज किए गए, जिससे 90 पैसे बकाया दिखा दिए गए और ओटीएस का लाभ निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जनवरी में 3,520 रुपये, मार्च में 6,062 रुपये और जून में 92,594.50 रुपये का बिल जारी कर दिया गया। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि मामले की जांच के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।