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कोरोना के बढ़ते संक्रमण से 79 बन्दियों को जमानत

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गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 79 बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके लिए जिला कारागार से 104 प्रार्थना प्राधिकरण को मिले थे।
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प्रभारी जनपद न्यायाधीश परवेज अहमद के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुषमा ने यह जानकारी दी और बताया कि जिला कारागार से 104 अंतरिम जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र मिले थे।
जिनमें बंदियों की अधिकतम सजा सात वर्ष तक है। प्रार्थना पत्रों पर विचार के बाद 79 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है। सभी को 60 दिन के अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया।
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कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए बीते 6 मई को अनुपम शौर्य प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एवं अभिषेक कुमार सिंह पंचम अपर सिविल जज (जूडि) ने कुल 46 विचाराधीन बन्दी को जमानत दिया।
इसके बाद 8 मई को विवेक कुमार सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे),एवं स्वप्निल पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने कुल 29 विचाराधीन बन्दी तथा 10 मई को शालीन मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने चार विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया।
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