फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Thu, 09 Jun 2016 11:15 PM IST
अमर उजाला/गोंडा
विज्ञापन
रुपये - फोटो : DEMO Pics
विज्ञापन
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना न देना जिला समाज कल्याण अधिकारी को मंहगा पड़ गया। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


इसके साथ ही रुपईडीह की ग्राम पंचायत खनवापुर कुटनहरिया के पंचायत सचिव पर भी आवेदक को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनाें अफसरों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूली के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को पत्र भेजा है। 

बहराइच जिले के माल कचहरी रोड निवासी एडवोकेट मनोज अवस्थी ने समाज कल्याण विभाग में संचालित की जा रहीं योजनाओं के संबंध में 21 बिंदुओं पर 25 अक्तूबर 2014 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से सूचना मांगी थी। लेकिन आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी गई।
विज्ञापन


इस मामले को लेकर मनोज अवस्थी ने राज्य सूचना आयोग में अपील करते हुए सूचना दिलाने की मांग की थी। राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को तलब किया तो वह उपस्थित नहीं हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह रुपईडीह ब्लॉक की ग्राम पंचायत खनवापुर कुटनहरिया के धर्मराज ने 30 जुलाई 2014 को गांव में कराए विकास कार्यों के संबंध में पंचायत सचिव से सूचना मांगी थी, लेकिन उसे भी सूचना नहीं मिली। इस मामले में भी राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें