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बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पिता को 14 वर्ष का कारावास

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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए एक पिता को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 14 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना क्षेत्र धानेपुर के एक गांव की निवासिनी ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में तहरीर दी थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला जज से आरोपी पिता को सजा सुनवाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने बताया कि विवेचना के अनुसार पुत्री ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 17 मई 2020 को उनके पिता ने दो बार दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पिता के अधिवक्ता ने अदालत से कम दंड दिए जाने की याचना की थी।
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जिस पर फौजदारी के शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने कहा कि अपने ही पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना समाज को कलंकित करने वाली है। ऐसे में आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिला जज संजय शंकर पांडेय ने दोनों अधिवक्ताओं के बहस को सुनकर आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने कहा कि अपराधियों को जल्दी सजा मिलने से अपराध में कमी आएगी। दुष्कर्म के इस वारदात में आरोपी पिता को आठ महीने अंदर ही सजा मिल गई।
जिससे इस तरह से कृत्य करने वालों में कानून का डर बना रहेगा। वहीं पुलिस महानिरीक्षक डॉ. राकेश सिंह ने डीजीसी क्रिमनल व थाना प्रभारी धानेपुर एवं पैरोकार के कठिन परिश्रम के लिये प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।
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