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Ghazipur News: सोनभद्र जिला कारागार में बंद आरोपी भोला को कोर्ट ने किया तलब

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गाजीपुर। प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की खरीद-फरोख्त के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध सैदपुर स्थित स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक सर्वांश वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब तीन जनवरी को होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए सोनभद्र जिला कारागार में बंद भोला प्रसाद को तलब करने के लिए वारंट-बी जारी किया है।
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कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में एसआईटी ने 13 दिसंबर को सर्वांश वर्मा को कोतवाली बुलाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद 22 दिसंबर को आरोपी की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पहले 23 दिसंबर की तिथि तय की गई थी, जिसे बाद में 24 दिसंबर कर दिया गया।
इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अतिरिक्त कागजात दाखिल करने और अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित न्यायिक रूलिंग प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया। दोनों पक्षों की मांग पर अदालत ने अब तीन जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
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इधर, विवेचक उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार साहू की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया गया कि झारखंड के रांची स्थित शैली ट्रेडर्स फर्म से जुड़े भोला प्रसाद वर्तमान में सोनभद्र जिला कारागार में बंद है। मामले की विवेचना के लिए आरोपी से पूछताछ और रिमांड आवश्यक है। इस पर अदालत ने वारंट-बी जारी कर उसे तलब करने का आदेश दिया।
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