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Ghazipur News: दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की कठोर कारावास

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को पति को सात साल की कठोर कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद कोतवाली के तिवारीपुर गांव निवासी धीरज पाल ने अपनी पुत्री संगीता पाल की शादी पांच मई 2017 को शहर कोतवाली के गांव बबेड़ी निवासी राजू पाल के साथ किया था। पुत्री के ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करते थे न देने पर उसकी सास चंद्रावती देवी, ससुर जयराम पाल और पति राजू पाल उसको प्रताडित करते थे। 17 अगस्त 2018 सूचना मिली कि पुत्री की मौत हो गई है।
सूचना पर महाराष्ट्र से पुत्री के ससुराल गया और वहीं थाने तहरीर दिया। कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सास चंद्रावती देवी और ससुर जयराम पाल को दोषमुक्त करते हुए पति को दोषी मिलने पर सात साल की सजा सुनाई।
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