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Ghazipur News: खुदरा दुकानदारों पर लगेगा पांच हजार जुर्माना

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बाट-माप विभाग की नई व्यवस्था से जिले के करीब 25 हजार खुदरा दुकानदारों और 140 पेट्रोल पंप संचालकों पर असर पड़ेगा। तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने पर अब खुदरा दुकानदारों को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, पेट्रोल पंपों पर सीलिंग टूटने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले जुर्माने की धनराशि तय करने में विभागीय अधिकारियों का विवेक अहम होता था। अब जुर्माने की राशि निर्धारित कर दिए जाने से आर्थिक रूप से कमजोर दुकानदारों को भी समान जुर्माना देना पड़ेगा।
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अब तक तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने पर खुदरा दुकानदारों के लिए दो हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर विभाग दुकानदार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखता था। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले दुकानदारों पर कम जुर्माना लगाया जाता था। नई व्यवस्था में यह छूट खत्म हो गई है। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, सत्यापन नहीं कराने पर सभी खुदरा दुकानदारों को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे में छोटे दुकानदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है।
जिले में बाट-माप विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 25 हजार खुदरा दुकानदार पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था पेट्रोल पंप संचालकों पर भी लागू होगी। ग्राहकों को निर्धारित रुपये के अनुसार पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से पेट्रोल पंपों पर सीलिंग की जाती है। इसमें विशेष प्रकार के धातु के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। सीलिंग टूटने की स्थिति में पहले सीधे जेल भेजे जाने का प्रावधान था, लेकिन नई व्यवस्था में इसके स्थान पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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तौल उपकरणों के सत्यापन और सीलिंग को लेकर नई व्यवस्था जिले में लागू हो गई है। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। -धर्मेंद्र कुमार,वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला।
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